Direct Selling: Food Business Operators (FBOs) के लिए एक अहम फैसला लेते हुए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश नए license के लिए एप्लीकेशन और existing license के renewal/modification के वक़्त जरूरी डाक्यूमेंट्स को लेकर हैं।
FSSAI ने देखा है कि लाइसेंसिंग अधिकारियों के मामले में एफबीओ से ऐसे दस्तावेज और जानकारी मांग रहे हैं, जो FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) regulations के लिए जरूरी नहीं हैं। ये अतिरिक्त दस्तावेज अक्सर व्यवसाय से सीधे संबंधित नहीं होते और कभी-कभी तो काफी अप्रासंगिक होते हैं, जैसे कि उन खाद्य व्यवसायों से इन-हाउस प्रयोगशाला की मांग करना, जहां ये अनिवार्य नहीं है, या फिर ट्रांसपोर्टर्स से रिकॉल प्लान मांगना। इससे एफबीओ को असुविधा होती है और आवेदनों की प्रोसेसिंग में अनावश्यक देरी होती है।
FSSAI issued new guidelines for direct selling; Licensing process for FBOs will be easier
नए दिशानिर्देशों से लाइसेंसिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, एफबीओ (FBO) पर नौकरशाही का बोझ कम होगा, और एक अधिक कुशल और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित होगी। एफबीओ को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेजों की संशोधित सूची देखें और सुनिश्चित करें कि उनके आवेदन पूर्ण हों और नए निर्देशों का अनुपालन हो ताकि कोई देरी न हो।
ये FSSAI के कदम direct selling industry और दूसरे खाद्य व्यवसायों के लिए एक स्वागत योग्य बदलाव हैं, जिनका लक्ष्य – एक ज्यादा व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना है।
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